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पंजाब में इमारतों की ऊंचाई 15 से बढ़ाकर 21 मीटर तक करने के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं, पढ़ें मान कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने बरनाला नगर कौंसिल को अपग्रेड करते हुए नगर निगम का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, लुधियाना जिले में ‘लुधियाना नॉर्थ’ नाम से एक नई सब-तहसील बनाने के लिए भी जरूरी मंजूरी दे दी गई है।

पंजाब कैबिनेट ने ‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025’ को भी हरी झंडी दे दी है। इस नए नियम के मुताबिक, पंजाब में बनने वाली नई कॉलोनियों में इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर तक करने के लिए अब विभाग से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी माना जाएगा।

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब स्पोर्ट्स मेडिसिन काडर’ में लगभग 100 नई असामियां (पद) भरने की भी मंजूरी दी है। ये सभी भर्तियां तीन साल के लिए ठेके (Contract) के आधार पर की जाएंगी। इनमें ग्रुप ए की 14, ग्रुप बी की 16 और ग्रुप सी की लगभग 80 असामियां भरी जाएंगी।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा डेरा बस्सी में 100 बेड का ईएसआई (ESI) अस्पताल बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन मुहैया कराने की भी मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों में दी जाने वाली दवाइयों की देखरेख और प्रबंधन अब सीधे पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।

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