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पंजाब में ‘सेफ स्कूल वाहन’ नीति सख्त, मंत्री डॉ. बलजीत कौर के बड़े निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सर्दियों के मौसम के दौरान धुंध के कारण होने वाली अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्यभर में सेफ स्कूल वाहन नीति को पूरी तरह लागू करवाने के आदेश दिए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बच्चों की जान की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मान सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य का हर बच्चा सुरक्षित वातावरण में घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस पहुंचे। इसी दृष्टिकोण के तहत सर्दियों और धुंध के मौसम के दौरान स्कूल वाहनों से संबंधित सभी सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत राज्यभर में स्कूल वाहनों की नियमित जांच की जाएगी और नीति के सभी निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाव किया जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि धुंध के मौसम के दौरान स्कूल वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए विज़िबिलिटी सुनिश्चित करना, वाहनों की गति कम रखना, रिफ्लेक्टरों का उपयोग तथा हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स चालू रखना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में ड्राइवरों और स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि धुंध के कारण स्कूल वाहन देरी से स्कूल पहुंचते हैं, तो किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। स्थिति को समझते हुए स्कूल वाहनों में यात्रा कर रहे बच्चों और कर्मचारियों की जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। पंजाब सरकार द्वारा किसी भी कीमत पर बच्चों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा।

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