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शहरों में हरियाली बचाने को नया कानून, ‘पंजाब ट्रीज प्रोटेक्शन एक्ट 2025’ को मिली हरी झंडी

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त विभाग ने शहरी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने और हरियाली बढ़ाने के लिए ‘द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह कानून अवैध रूप से पेड़ काटने वालों पर नकेल कसने के लिए कड़े प्रावधान और भारी जुर्माने लाएगा।

चीमा ने स्पष्ट किया कि इस कानून से राज्य के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि जुर्मानों से एक विशेष फंड बनाया जाएगा जिसका इस्तेमाल शहरी हरियाली बढ़ाने में होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति मान सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। अब इस बिल को कैबिनेट और विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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