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हरियाणा उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन विजिटिंग पास अनिवार्य

चंडीगढ़ः हरियाणा उच्च न्यायालय और महाधिवक्ता कार्यालय में प्रवेश को ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विजिटिंग पास प्रणाली लागू की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में किसी भी आधिकारिक कार्य, मामले या सुनवाई के लिए आने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन विजिटिंग पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता के अनुसार, आवेदकों के पास वैध कर्मचारी पहचान पत्र होना आवश्यक है। प्रवेश पास की मुद्रित प्रति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए। पास जारी होने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा भी उसका सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नई प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित सुरक्षित और पूर्णतः डिजिटल बनेगी। इससे कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। यह व्यवस्था 9 फरवरी, 2026 से प्रभावी कर दी गई है।

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