ENTERTAINMENT DESK :बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अभिनेता को सुनाई गई तीन महीने की जेल की सजा को सही ठहराया। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत दर्ज चेक बाउंस केस से जुड़ा है। निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और निचली अदालत के फैसले का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर निचली अदालत का निर्णय उचित था, इसलिए उसमें दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। हाईकोर्ट ने अभिनेता की अपील खारिज करते हुए उनकी दोषसिद्धि और तीन महीने की सजा को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले के बाद राजपाल यादव को अब आगे की कानूनी राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडी अभिनेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने कई सफल फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि, यह मामला उनकी निजी कानूनी परेशानियों से जुड़ा है और इसका उनके फिल्मी करियर से सीधा संबंध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि अभिनेता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं या नहीं।

