चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा के लिए दिव्यांगता की पात्रता सीमा को घटा दिया है। अब 40 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी प्रदेश में मुफ्त सफर कर सकेंगे।
फैसले की मुख्य बातें:
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पात्रता में बदलाव: अब तक शत-प्रतिशत (100%) दिव्यांगता पर ही यह सुविधा मिलती थी, लेकिन अब 40% से 99% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है।
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कितने लोग होंगे लाभान्वित: सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजनों को सीधा लाभ मिलेगा।
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अधिसूचना जारी: राज्य परिवहन विभाग ने वित्त विभाग की सलाह के बाद इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
दिव्यांग संगठनों और व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 100% दिव्यांगों तक सीमित न रखकर इसे कम प्रतिशत वाले दिव्यांगों के लिए भी खोला जाए। सरकार ने उनकी इस जायज मांग को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की है।
रोडवेज की यात्रा सुविधाओं का इतिहास:
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2007: सबसे पहले 100% दिव्यांगजनों के लिए एक सहायक (Attendant) के साथ मुफ्त यात्रा शुरू की गई थी।
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2010: इस सुविधा का विस्तार करते हुए इसे चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा के लिए भी मान्य किया गया था।
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वर्तमान: हरियाणा रोडवेज वर्तमान में लगभग 40 अलग-अलग श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त या रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दे रहा है।
सरकार की इस पहल से दिव्यांगजनों की आर्थिक बचत होगी और उनका आवागमन पहले से कहीं अधिक सुगम और सम्मानजनक हो सकेगा।