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सोनीपत अदालत का बड़ा फैसला: नाबालिग तीरंदाज से यौन उत्पीड़न मामले में राष्ट्रीय कोच को 5 साल की कैद

Haryana Desk: सोनीपत की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक नाबालिग तीरंदाजी खिलाड़ी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच कुलदीप कुमार वेदवान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। यह मामला अगस्त 2023 में मुरथल थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह खत्री के अनुसार, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों को देखने के बाद 15 मई 2026 को आरोपी को दोषी ठहराया था और 20 मई 2026 को सजा का एलान किया। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत भी दोषी माना, जिसमें तीन वर्ष की कठोर कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह दोनों सजाएं मुख्य सजा के साथ ही चलेंगी।

शिकायत के मुताबिक, यह घटना अप्रैल 2023 में सोनीपत में आयोजित यूथ चैम्पियनशिप ट्रायल के दौरान हुई थी। पीड़िता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोनीपत में ट्रायल देने आई थी और वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा स्टेडियम में अभ्यास करती थी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को अलग-अलग होटलों में ठहराया गया था। आरोप है कि सात अप्रैल की सुबह आरोपी जबरन होटल के कमरे में दाखिल हुआ और पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने का प्रयास किया। पीड़िता ने किसी तरह संघर्ष कर खुद को बचाया और पास के कमरे में ठहरी महिला खिलाड़ियों के पास पहुंचकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आरोपी लगातार पीड़िता पर माफी मांगकर मामला दबाने का दबाव भी बना रहा था।

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