चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत दी है। सरकार ने सीधी भर्ती के तहत आने वाले अलग-अलग पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। नई व्यवस्था के तहत कुछ चुनिंदा पदों पर 20 प्रतिशत, अन्य ग्रुप-सी पदों पर 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता वाले ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों में विभिन्न विभागों और पदों के लिए आरक्षण का दायरा स्पष्ट किया गया है। सबसे अधिक 20 प्रतिशत आरक्षण पुलिस, सुरक्षा, वन, जेल, खनन, वन्यजीव और अग्निशमन से जुड़े पदों पर लागू होगा।
इन पदों पर मिलेगा 20% आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों को निम्न पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा:
- पुलिस कांस्टेबल
- इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) कांस्टेबल
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRDF) कांस्टेबल
- फॉरेस्ट गार्ड
- जेल वार्डन
- माइनिंग गार्ड
- वाइल्डलाइफ गार्ड
- फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर
इस 20 प्रतिशत आरक्षण के भीतर वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2-2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग के लिए 9 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
अन्य ग्रुप-सी पदों पर 5% आरक्षण
विशेष रूप से चिन्हित पदों को छोड़कर अन्य ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसमें संबंधित आरक्षण नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधान लागू होंगे।
इसके अलावा, सेना में सेवा के दौरान पूर्व अग्निवीरों को मिले प्रशिक्षण और कौशल का सरकारी नौकरियों में इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कौशल विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
अपनी श्रेणी की मेरिट के आधार पर होगा चयन
पूर्व अग्निवीरों का चयन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी संबंधित श्रेणी की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उन्हें उसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में माना जाएगा, जिसके वे पात्र होंगे।
यदि आरक्षित पद के लिए कोई योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो नियमानुसार उस पद को उसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के किसी अन्य पात्र उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।
कई पदों पर PST से भी मिलेगी छूट
हरियाणा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को एक और अहम राहत दी है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर, माइनिंग गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पदों के लिए अनिवार्य फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) से पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी।
हालांकि, भर्ती एजेंसी की ओर से निर्धारित लिखित परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा।
ग्रुप-सी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से मिलने वाली मौजूदा छूट भी जारी रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान हासिल कौशल से संबंधित स्किल टेस्ट में भी उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा से छूट नहीं मिलेगी।
1 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
इन सभी सुविधाओं का लाभ संबंधित भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन के समय दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए निर्देशों में पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़े समय-समय पर किए गए संशोधनों को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही 20 अगस्त 2025 और 20 जुलाई 2026 को जारी पूर्व निर्देशों को वापस ले लिया गया है। नई आरक्षण व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।


