चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर 26 साल पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए संशोधित निर्देशों के अनुसार, अब किसी भी स्टेशन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक तैनात रहने की व्यवस्था को सख्त बना दिया गया है।
सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को ही मिलेगी राहत
नए नियमों के मुताबिक, किसी एक स्टेशन पर 5 साल से ज्यादा समय तक कार्य करने की छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी, जिनकी सेवानिवृत्ति (Retirement) में 1 वर्ष या उससे कम का समय बचा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
20 किलोमीटर के भीतर हो सकेगा तबादला
भले ही कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब हो, लेकिन सरकार जनहित में उसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर कर सकती है, बशर्ते वह 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर हो।
इस तरह के तबादलों के लिए कुछ विशेष प्रावधान तय किए गए हैं:
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निवास स्थान में बदलाव नहीं: इसे निवास स्थान परिवर्तन वाला तबादला नहीं माना जाएगा।
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भत्ते और समय की पात्रता नहीं: हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के तहत ऐसे ट्रांसफर पर यात्रा भत्ता (TA), दैनिक भत्ता (DA) और ज्वाइनिंग टाइम (Joining Time) की सुविधा नहीं मिलेगी।
इन अधिकारियों को जारी हुए निर्देश
मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और सभी जिला उपायुक्तों (DCs) को पत्र लिखकर इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।