गुरुग्राम। शहर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने सख्त रुख अपनाया है। GRAP-2 के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोर्ड की टीम ने 10 निर्माण स्थलों को सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान इन साइटों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं मिले। अब संबंधित निर्माणकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
निर्माण स्थलों पर नहीं मिले प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी इंतजाम
HSPCB की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों की अनदेखी सामने आई।
अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण स्थलों पर धूल की निगरानी के लिए CCTV कैमरे और सेंसर नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और पानी के छिड़काव जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी नदारद मिलीं। कई निर्माण स्थलों पर चारों तरफ अनिवार्य बैरिकेडिंग तक नहीं की गई थी।
नियमों में मिली इन गंभीर खामियों के बाद बोर्ड की टीम ने 10 निर्माण साइटों को सील करने की कार्रवाई की।
निर्माणकर्ताओं पर लगेगा जुर्माना, नियमों का पालन अनिवार्य
निर्माण स्थलों पर प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए HSPCB ने निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य किया है। इसके तहत निर्माण स्थल को चारों ओर से बैरिकेडिंग से ढकना और नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना जरूरी है।
इसके साथ ही धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर लगाने के निर्देश हैं। निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण की निगरानी के लिए CCTV कैमरे और सें


