HomeHaryanaहरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 9 नायब तहसीलदार प्रमोट होकर बने तहसीलदार

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 9 नायब तहसीलदार प्रमोट होकर बने तहसीलदार

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 9 नायब तहसीलदारों को पदोन्नत (प्रमोशन) कर तहसीलदार नियुक्त करने के आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।

अशोक कुमार को मिला ‘नोशनल’ प्रमोशन, अन्य को तत्काल लाभ

जारी किए गए सरकारी आदेशों के मुताबिक, अधिकारी अशोक कुमार को 12 अगस्त 2025 से ‘नोशनल’ (काल्पनिक) आधार पर तहसीलदार पद पर प्रमोशन दिया गया है। उन्हें इस पदोन्नति का लाभ उसी तारीख से मान्य होगा, जब उनके जूनियर अधिकारी को तहसीलदार बनाया गया था। हालांकि, उनके वेतनमान का वास्तविक वित्तीय लाभ तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इसके साथ ही, प्रशासनिक सेवा के 8 अन्य अधिकारियों को भी तुरंत प्रभाव से तहसीलदार के पद पर प्रमोट किया गया है। इन अधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं:

  • अभिनव

  • रोहित कौशिक

  • शेली मलिक

  • दीपक

  • जतिंद्र गिल

  • प्रतीक

  • सौरभ शर्मा

  • अस्तित्व प्रशार

लेवल-9 का वेतनमान और जल्द होगा स्टेशनों का आवंटन

पदोन्नत हुए इन सभी 9 अधिकारियों को पे-मैट्रिक्स के लेवल-9 के तहत नया वेतनमान दिया जाएगा। सरकार द्वारा इन सभी नवनियुक्त तहसीलदारों को जल्द ही उनके नए कार्यक्षेत्र (स्टेशन) अलॉट कर दिए जाएंगे।

अस्थायी पदोन्नति और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड (शर्तें लागू)

सरकार ने अपने आदेश में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी स्पष्ट की हैं:

  • यह पदोन्नति फिलहाल अस्थायी आधार पर की गई है और सभी अधिकारियों को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) पूरा करना होगा।

  • यदि इस दौरान किसी अधिकारी की लंबित ए.सी.आर. (Annual Confidential Report) में कोई प्रतिकूल या नकारात्मक टिप्पणी पाई जाती है, तो उन्हें वापस डिमोट कर नायब तहसीलदार के पद पर भेज दिया जाएगा।

  • यह सभी पदोन्नतियां दिव्यांगजनों के लिए लागू क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए तय क्रीमी लेयर नीति के नियमों के अधीन रहेंगी।

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