चंडीगढ़: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रदेश में 14 दिसंबर को वोटिंग होगी और 17 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, आयोग को करीब 40 हजार मशीनों की जरूरत थी, लेकिन उपलब्धता न होने के कारण पुराने तरीके यानी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है।
चुनाव प्रक्रिया 1 दिसंबर से नामांकन के साथ शुरू हो जाएगी, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आयोग ने बताया कि कुल 19,181 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इस चुनाव में 23 जिला परिषदों के 357 जोन और 154 पंचायत समितियों के 2863 जोनों के लिए मतदान होगा। नामांकन फीस जिला परिषद के लिए 400 रुपये और पंचायत समिति के लिए 200 रुपये तय की गई है। इस बार उम्मीदवार ‘आजाद’ (निर्दलीय) तौर पर भी चुनाव लड़ सकेंगे।
