नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पिछले साल जालंधर में यूट्यूबर रोजर संधू (Roger Sandhu) के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए इस हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके स्थानीय मददगार दीपांशु प्रताप सिंह उर्फ दीपन राणा को नामजद किया है।
NIA की जांच में बड़े खुलासे
दिसंबर 2025 में पंजाब पुलिस से इस केस की कमान संभालने वाली NIA ने जांच में पाया कि यह हमला महज एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था।
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विदेशी साजिश: चार्जशीट के अनुसार, शहजाद भट्टी ने विदेश से बैठकर इस हमले की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। उसने हमलावरों को निर्देश देने के लिए ‘एन्क्रिप्टेड’ (गुप्त) संचार माध्यमों का उपयोग किया था।
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आतंकी नेटवर्क: यह नेटवर्क भारत में टारगेटेड किलिंग, युवाओं की भर्ती और सीमा पार से हथियारों व गोला-बारूद की तस्करी में सक्रिय है।
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स्थानीय मददगार: गिरफ्तार आरोपी दीपन राणा ने हमलावरों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और विस्फोटकों के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाई।
अब तक की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
NIA ने अपनी चार्जशीट में फरार शहजाद भट्टी को ‘भगोड़ा’ (Absconder) घोषित किया है। दोनों आरोपियों पर निम्नलिखित कड़े कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं:
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UA (P) Act (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम)
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Explosive Substances Act (विस्फोटक पदार्थ अधिनियम)
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Arms Act (हथियार अधिनियम)
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BNS 2023 की विभिन्न धाराएं
जालंधर के रायपुर रसूलपुर गांव में यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर 16 मार्च, 2025 की सुबह ग्रेनेड से हमला किया गया था। पंजाब पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 9 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। NIA द्वारा की गई ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि भट्टी समेत 7 आरोपी अब भी फरार हैं।