हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली, अब 28 मई को रहेगा सरकारी अवकाश

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के पावन अवसर पर घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बड़ा संशोधन किया है. नई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब राज्यभर में 28 मई (गुरुवार) को राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) रहेगा.

त्योहार की तारीख को देखते हुए लिया गया निर्णय

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, पहले इस त्योहार के लिए 27 मई 2026 को छुट्टी घोषित की गई थी. हालांकि, त्योहार की सही तिथि और चांद के दीदार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है.

इन सभी संस्थानों पर लागू होगा आदेश

मुख्य सचिव के आदेशानुसार, 28 मई को राज्य सरकार के अधीन आने वाले निम्नलिखित सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे:

  • सभी सरकारी विभाग

  • सरकारी बोर्ड और निगम (Boards & Corporations)

  • सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी)

  • अन्य सरकारी कार्यालय

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में भी रहेगी छुट्टी:

सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह अवकाश ‘परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881’ (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 25 के तहत भी लागू होगा. इसका मतलब यह है कि इस दायरे में आने वाले संबंधित वित्तीय संस्थानों और बैंकों में भी गुरुवार को अवकाश रहेगा.

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