पंजाब में आज से वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण (SIR) शुरू: 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की होगी जांच, फर्जी नाम कटेंगे

Punjab

चंडीगढ़: पंजाब में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इस महा-अभियान के तहत राज्य के 2 करोड़ 14 लाख 57 हजार 160 मतदाताओं के रिकॉर्ड की सघन जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से फर्जी, डुप्लीकेट (एक से अधिक जगह दर्ज) और मृत मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।

इस अभियान के बाद 1 अक्तूबर को पंजाब की फाइनल मतदाता सूची (Final Voter List) जारी की जाएगी।

बीएलओ को मिला जिम्मा: घर-घर जाकर भरवाएंगे फॉर्म

इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मैदान में उतारा गया है:

  • 24 जून तक: बीएलओ के प्रशिक्षण (Training) और संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियां चलेंगी।

  • 25 जून से 24 जुलाई: बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से निर्धारित फॉर्म भरवाएंगे।

  • बड़ी जिम्मेदारी: प्रत्येक बीएलओ को औसतन 300 घर और 1200 मतदाताओं के सत्यापन का जिम्मा सौंपा गया है।

  • 3 बार संपर्क: बीएलओ फॉर्म देने के बाद उन्हें वापस लेने के लिए मतदाताओं से कम से कम तीन बार संपर्क करेंगे।

आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा स्पष्टीकरण

पहचान का अंतिम प्रमाण नहीं: चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस एसआईआर (SIR) अभियान के दौरान आधार कार्ड को केवल पहचान के एक स्रोत (Source of Identity) के रूप में माना जाएगा। इसे पहचान के अंतिम या पुख्ता प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सत्यापन के दौरान मतदाताओं की जन्मतिथि और उनके पारिवारिक रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम साल 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम दर्ज था, तो उनके दस्तावेजों की भी गहनता से जांच की जाएगी। मतदाता आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें (महत्वपूर्ण शेड्यूल):

  • 24 जून तक: बीएलओ की ट्रेनिंग और शुरुआती गतिविधियां।

  • 25 जून से 24 जुलाई: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म भरवाना।

  • 3 अगस्त: मतदाता सूची के मसौदे (Draft Voter List) का प्रकाशन।

  • 3 अगस्त से 2 सितंबर: मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय।

  • 1 अक्तूबर: अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) का प्रकाशन।

नाम हटवाने और एनआरआई (NRI) के लिए जरूरी फॉर्म:

  • नाम हटवाने के लिए (फॉर्म-7): यदि मतदाता सूची से किसी फर्जी या मृत व्यक्ति का नाम हटवाना है, तो इसके लिए फॉर्म-7 भरना होगा।

  • प्रवासी भारतीयों के लिए (फॉर्म-6ए): ऐसे एनआरआई (NRI) जिन्होंने अभी तक किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है, वे फॉर्म-6ए भरकर अपना नाम पंजाब की मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *