चंडीगढ़: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई 17 बच्चों की मौत के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने तत्काल प्रभाव से ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’ की बिक्री और इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पंजाब के सभी केमिस्ट, थोक विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को इस उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग करने से सख्त मना किया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य में किसी के पास इस सिरप का कोई स्टॉक मौजूद है, तो इसकी जानकारी तुरंत खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) को दी जाए। जांच में पाया गया है कि तमिलनाडु में बने इस सिरप में घातक केमिकल ‘डायथिलीन ग्लाइकॉल’ (Diethylene Glycol) की मिलावट थी, जो बच्चों की मौत का कारण बना। इसी के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है।
