गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सड़कों पर दौड़ रहे मियाद पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। 1 जून से 30 जून 2026 तक चले इस विशेष चेकिंग अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 357 पुराने वाहनों को जब्त किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई उन गाड़ियों पर हुई है जो कानूनी उम्र सीमा खत्म होने के बाद भी धड़ल्ले से सड़कों पर चल रही थीं।

क्या हैं नियम? यातायात पुलिस के नियमों के मुताबिक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशानुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर पूरी तरह पाबंदी है। जून महीने में शहर के अलग-अलग चौराहों और मुख्य मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके बाद मानकों पर खरा न उतरने वाले वाहनों को तुरंत सीज कर दिया गया।

कार्रवाई के साथ जागरूकता भी जरूरी सिर्फ चालान और जब्ती ही नहीं, बल्कि यातायात पुलिस आम जनता को जागरूक करने पर भी जोर दे रही है। इसके लिए शहर में विशेष ‘सुरक्षा रथ’ रवाना किए गए हैं। इन रथों के माध्यम से लाउडस्पीकर और पोस्टर्स द्वारा वाहन चालकों को पुराने वाहनों से होने वाले पर्यावरण के नुकसान और भारी-भरकम कानूनी जुर्माने के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस की नागरिकों से अपील गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करें। शहर की हवा को साफ रखने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अपनी मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों पर न निकालें।

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