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आरटीआई आयोग की सख्ती, पेश न होने पर पीसीएस अधिकारी पर बढ़ा जुर्माना

चंडीगढ़ : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने राज्य के एक पी.सी.एस. अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त पूजा गुप्ता की अदालत में सुनवाई के लिए लगे केस नंबर 5555/2023 में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमृतसर (आर.टी.ओ.) को बार-बार तलब किया गया, लेकिन वह एक बार भी आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए।
प्रवक्ता ने बताया कि इस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किए गए थे, फिर भी वह आयोग के सामने पेश नहीं हुआ।
प्रवक्ता के अनुसार, आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती पूजा गुप्ता ने उस तत्कालीन अधिकारी—जिसके कार्यकाल के दौरान यह आरटीआई दायर हुई थी—पर पहले लगाए गए 10,000 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा, वर्तमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खुशदिल सिंह संधू (पी.सी.एस.) द्वारा संबंधित मामले में आयोग के आदेशों का पालन न करने और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर नाराज़गी व्यक्त करते हुए तथा परिवहन विभाग के आरटीआई विंग द्वारा आदेशों के प्रति अपनाई जा रही लापरवाही पर असंतोष जताने हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन को सूचित किया गया है।

 

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