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नागरिक अधिकारों, अत्याचार निवारण कानूनों के तहत पीड़ितों के लिए 1.34 करोड़ रुपये जारी : बलजीत कौर

चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदायों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने तथा अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डॉ कौर ने बताया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पीड़ितों और लाभार्थियों को 1.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान, कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है।

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