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पंजाब विधानसभा में तीन बड़े राजस्व विधेयक पारित: स्टांप ड्यूटी हुई तर्कसंगत; डिजिटल हस्ताक्षरों को मिली कानूनी मान्यता और ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना में आएगी तेजी

 चंडीगढ़ : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रस्तुत किए गए “द इंडियन स्टांप (पंजाब द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025”, “पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक, 2025” तथा “पंजाब भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025” को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

मुंडियां ने बताया कि इंडियन स्टांप एक्ट, 1899 में किए गए संशोधन के तहत टाइटल डीड जमा करने, हाइपोथिकेशन और इक्विटेबल मॉर्गेज से संबंधित स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक ही ऋण से जुड़े लेन-देन पर लगने वाली दोहरी ड्यूटी को समाप्त कर कुल ऋण राशि पर उचित अधिकतम सीमा के साथ एकल ड्यूटी लागू की गई है, जिससे लेन-देन की लागत कम होगी, व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को राहत मिलेगी।

पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 के संबंध में उन्होंने कहा कि आपत्तियों और अपीलों की समय-सीमा घटाने से “मेरा घर मेरे नाम” योजना के क्रियान्वयन में तेज़ी आएगी, जिससे आबादी देह क्षेत्रों के निवासियों को समय पर स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में किए गए संशोधनों से राजस्व अधिकारियों के पास लंबित मामलों के निपटारे में तेज़ी आएगी, गैर-मुकदमेबाजों को बिना कारण तलब करने पर रोक लगेगी तथा डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नागरिकों की परेशानियां कम होंगी और पूरे राज्य में जन-हितैषी डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

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