चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने ‘आशीर्वाद योजना’ के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन की समय-सीमा को दोगुना कर दिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब लाभार्थी शादी के 30 दिन के बजाय 60 दिन तक आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि शादी की तैयारियों और रस्मों में व्यस्तता के कारण कई परिवार समय पर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाते थे और योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रही है। समय-सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य परिवार दस्तावेज़ी औपचारिकताओं की वजह से सहायता से न चूके। डॉ. कौर ने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और नया फैसला सरकार की जन-हितैषी सोच का प्रतीक है, जिससे बेटियों और बहनों का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बनेगा।
