पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को मिला ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा

Punjab

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को उनकी कानूनी सेवाओं और अनुभव को देखते हुए ‘सीनियर एडवोकेट’ के रूप में नामित किया है। अदालत ने एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। मनिंदरजीत सिंह बेदी बठिंडा जिले के फूल शहर के रहने वाले हैं और उन्होंने 2005 में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कानून की डिग्री हासिल की थी।

बेदी ने अपने करियर की शुरुआत रामपुरा फूल से की थी और 2009 में चंडीगढ़ आकर संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में अपनी पकड़ मजबूत की। अपने करियर के दौरान उन्होंने पीएसपीसीएल और पनग्रेन जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक उन्होंने पंजाब के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किया और इसी साल मार्च में उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल का पदभार संभाला था। यह पदोन्नति उनकी कानूनी विशेषज्ञता पर एक और मुहर है।

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