फरीदकोट। जिले में खाली प्लॉटों में जमा कचरे, गंदगी और गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर खाली प्लॉटों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक, निजी मालिकाना हक या कब्जे वाले खाली प्लॉटों में जमा कचरे, गंदगी और बारिश के रुके हुए पानी को प्लॉट मालिकों या कब्जाधारकों को अपने स्तर पर तुरंत साफ करवाना होगा। साथ ही प्लॉट के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल या उचित बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि वहां दोबारा कचरा जमा न हो सके।
डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा
जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में खाली प्लॉटों में कचरा और गंदा पानी जमा होने से मच्छरों और अन्य हानिकारक जीवों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं।
उन्होंने कहा कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए खाली प्लॉटों की नियमित सफाई और उनमें पानी जमा न होने देना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्लॉट मालिकों और कब्जाधारकों को साफ-सफाई तथा उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन करना संबंधित प्लॉट मालिकों और कब्जाधारकों की जिम्मेदारी होगी। जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश 3 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।


