अमृतसर: पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने और पुराने राशन कार्डों में परिवार के नए सदस्यों (जैसे बच्चों या नवविवाहितों) के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 22 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
अमृतसर के उपायुक्त (DC) दलविंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकारी अनाज और योजनाओं से वंचित न रहे।
आवेदन करने का तरीका और शुल्क
लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
-
स्वयं ऑनलाइन आवेदन (निःशुल्क): जो नागरिक खुद आधिकारिक पोर्टल ercms.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन करेंगे, उनसे कोई शुल्क (फीस) नहीं लिया जाएगा।
-
सेवा केंद्र या CSC के जरिए (₹100 शुल्क): आवेदक अपने नजदीकी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए ₹100 का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।
-
ऑफलाइन आवेदन: इच्छुक व्यक्ति विभाग की वेबसाइट foodsuppb.gov.in से पंजाबी या अंग्रेजी में फॉर्म डाउनलोड करके और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
समय-सीमा और जरूरी बातें
-
अंतिम तिथि: आवेदन प्रक्रिया केवल 11 अगस्त 2026 तक ही चलेगी।
-
समय: सेवा केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में कार्यदिवसों पर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे।
-
रसीद व एसएमएस: सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट होने के बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) द्वारा रसीद संख्या भेजी जाएगी।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुखजिंदर सिंह ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निकटतम सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


