पंजाब: पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बिजली मंत्री संजीद अरोड़ा ने ऐलान किया कि अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसी भी तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह आवेदक को सिर्फ एक अंडरटेकिंग देनी होगी। मंत्री ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की जन-हितैषी सोच का नतीजा है, जिससे लोगों को नगर निगम या अन्य विकास प्राधिकरणों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले एनओसी और बिल्डिंग प्लान पास कराने में लोगों को काफी समय और परेशानी का सामना करना पड़ता था।
नई व्यवस्था के तहत, आवेदक को सप्लाई कोड 2024 के अनुसार लिखित में देना होगा कि यदि भविष्य में उनका निर्माण अवैध पाया जाता है, तो उनका कनेक्शन काटा जा सकता है। इसके लिए आवेदकों को सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी। इसके अलावा, सरकार ने 50 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए लाइसेंसशुदा ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। अब उपभोक्ता केवल एक सेल्फ-डिक्लेरेशन देकर आसानी से कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
